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बुधवार, 11 अगस्त 2021

छतरपुर। धारा 144 में नए आदेश जारी, 20 अगस्त तक रहेगा प्रभावशील।



ब्यूरो छतरपुर। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने राज्य शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देश के पालन में कोरोना संक्रमण से हेतु आमजन की जीविकोपार्जन तथा दैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 जुलाई को जारी किए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए आगामी 20 अगस्त तक के लिए नए आदेश जारी किए है।
•  यह गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश के तहत सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोंरजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन तथा मेले आदि जिसमें जन समुदाय एकत्रित होते है की गतिविधि प्रबंधित रहेगी। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे से नाईट कर्फ्यू रहेगा। धार्मिक पूजा स्थल ईदगाह को छोड़कर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। रूल ऑफ 6 के तहत किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं रहेंगे। मास्क लगाना एवं कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां (कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर)
सभी दुकाने निजी कार्यालय शापिंग माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमाघर एवं फिटनेस सेंटर, 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे। लघु, मध्यम तथा सूक्ष्म उद्योग और निर्माण गतिविधि पूर्ण क्षमता से कोविड गाइडलाइन की पालन से चलेगी। रेस्टोरेंट एवं क्लब रात्रि 10 दस बजे से खुले रहेंगे, विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों से सक्षम अनुमति लेकर 100 लोग मौजूद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोग रह सकेंगे।