ब्यूरो छतरपुर। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशों के पालन में जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर संदीप जी आर ने लगाये गये प्रतिबंध के आदेश को समाप्त करने के आदेश जारी किये है। यह आदेश आमजन की जीविकोपार्जन दैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। जारी आदेश छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में लागू होगा। जिले के लोगों से अपेक्षा की गई है कि कोविड संक्रमण से खुद के साथ-साथ समाज को भी सुरक्षित रखने के लिये मास्क का उपयोग करते रहे और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।