राजनगर(छतरपुर)। महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनगर की न्यायालय ने मामले के आरोपी मुकेश अवस्थी को एक साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया ने थाना बमीठा में पति के साथ उपस्थित होकर इस आशय मौखिक रिपोर्ट की कि घटना दिनांक 14 जून 2017 को शाम करीब 7 बजे की बात है। वह अपने घर से गाय भैंस का दूध लगाने के लिये अपने बगर में जा रही थी कि वहीं बगर के पास में उसे गांव का आरोपी मुकेश अवस्थी मिला और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत करने लगा। उसके चिल्लाने पर वहा मौका पर पति और एक व्यक्ति आ गये थे जिन्हें देखकर आरोपी मुकेश अवस्थी उसे छोड़कर भाग गया था। आरोपी मुकेश अवस्थी पिछले कई दिनों से मोबाइल पर भी परेशान कर रहा था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बमीठा में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ किशोरी लाल प्रजापति ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्रजेश कुमार चंसौरिया की अदालत ने आरोपी मुकेश अवस्थी को आईपीसी की धारा 354 में 1 साल की कठोर कैद एवं 1000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ किशोरी लाल प्रजापति ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्रजेश कुमार चंसौरिया की अदालत ने आरोपी मुकेश अवस्थी को आईपीसी की धारा 354 में 1 साल की कठोर कैद एवं 1000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।