नेटवर्क छतरपुर। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी होने पर सम्पूर्ण प्रदेश में एवं छतरपुर जिले में दिनांक 27 मई 2022 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) ने छतरपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के पालन करने के लिए निर्देशित किया है एवं यह भी निर्देशित किया है कि अधोहस्ताक्षी को प्रस्तुत की जाने वाली सभी नस्तियों में इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये कि नस्ती में प्रस्तावित कार्यवाही से आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।