//विनोद जैन//
बक्सवाहा(छतरपुर)। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर की न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता की मॉ ने थाना बक्सवाहा में दिनांक 09 दिसम्बर 2017 को उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट कि उसकी मझली लड़की/पीडिता उम्र 16 साल कक्षा 12 वी में बकस्वाहा में पढ़ने आती जाती थी । दिनांक 08 दिसम्बर को सुबह 9 बजे उसकी लड़की पेपर देने बकस्वाहा आई थी जो अभी तक घर वापस नहीं आई जिसकी आसपास के गांव व रिश्तेदारों के यहां तलाश करते रहे लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली है। दिनांक 08 दिसम्बर से ही गांव का आरोपी अपने घर पर नहीं है जिस पर उसे शंका है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बकस्वाहा में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना पीडिता के दस्तयाब होने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती भोपाल ले गया था जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया । प्रकरण की समस्त विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर, श्रीमती निशा गुप्ता, की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376 में 10 साल कठोर कैद एवं 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।