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शनिवार, 24 सितंबर 2022

छतरपुर। पेड काटने के विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपी को एक साल की हुई कठोर कैद।

नेटवर्क छतरपुर। पेड काटने के विवाद पर अपने भाई के साथ डंडों से मारपीट करने के मामले में मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेटजिला छतरपुर की न्यायालय ने मामले के आरोपी दयाल अहिरवार को एक साल कठोर कैद एवं पॉच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी खेता अहिरवार घटना दिनांक 05 अप्रैल 2018 को दोपहर लगभग 2:15 बजे खेत पर थावहां छोटा भाई दयाल आया और वहीं पर लगा हुआ छेवला का पेड़ काटने लगा। फरियादी ने पेड़ काटने से मना किया तो आरोपी दयाल ने उससे गाली देकर बोलने लगा और लाठी उठाकर मारपीट कर दी जिससे फरियादी को गंभीर चोट आई तथा फरियादी की पत्नी बचाने आई तो आरोपी ने उसे भी डंडा मारा और फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना ओरछा रोड में लेखबद्ध कराई । संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट डॉरविकांत सोलंकी की अदालत ने आरोपी दयाल अहिरवार को भादवि की धारा 325 में एक साल कठोर कैद एवं पॉच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।