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बुधवार, 20 फ़रवरी 2019

साहब ! आरोपियों को आखिर कब मिलेगी सज़ा??

साहब ! आरोपियों को आखिर कब मिलेगी सज़ा??

संवाददाता अक्षय जैन जादू की रिपोर्ट......


भगवा(छतरपुर)। तहसील बड़ामलहरा के ग्राम बरेठी में राजस्व विभाग की लापरवाही से एक पूरा परिवार तबाह हो चुका है एवं पुलिस विभाग की भी विशेष कार्यबाही देखने को नही मिल रही ।

पटवारी की लगभग 35 साल पुरानी गलती को आज भी झेल रहा है पीड़ित परिवार।

बड़ामलहरा के बरेठी हल्के के तत्कालीन पटवारी गोपीनाथ दीक्षित ने एक ओर अन्याय कर दिया। पिता लचुआ लोधी खसरा नंबर 319 की सवा एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे थे।
 जिसका राजस्व रिकार्ड मैं कब्जा दर्ज था लेकिन पटवारी ने इस खसरा की जमीन को फर्जी तरीके से हल्कू लोधी के नाम 4.87 एकड़ जमीन राजस्व रिकार्ड 319/3 खसरा नम्बर पर दर्ज कर दी इस जमीन पर 319/1 पड़ प्यारेलाल का नाम दर्ज था जो 1.87 एकड़ है वही 319/2 शासन के नाम दर्ज था यह दोनों खसरा नंबर जमीन का कुल रकवा 7.12 एकड़ होता है और रिकार्ड में इतनी ही जमीन थी  लेकिन पटवारी ने हमारी जमीन छीनने के लिए इसी खसरे पर हल्कू लोधी के नाम 4.87 एकड़ जमीन 319/3 पर दर्ज कर दी इस प्रकार यह जमीन 11 एकड़ से भी अधिक हो जाती है जबकि मोके पर उक्त जमीन का रकवा 7.12एकड़ ही रहा ।
राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने के बाद हल्कू बगैरह ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया,हम लोग गुहार लगाते अधिकारियो के चक्कर काटते रहे लिहाजा हल्कू से उक्त जमीन 32 हज़ार रुपये में खरीदनी पड़ी ।तब कहि जाके यह मामला शांत हुआ।

अनुविभागीय न्यायालय बड़ामलहरा में भी चला प्रकरण।


उक्त संबंध में महेश लोधी पिता लछुआ लोधी निवासी ग्राम सिमारो ने अनुविभागीय न्यायालय बड़ामलहरा में शिकायत  की जिसका प्रकरण क्रमांक 105/बी। 2। /15-16 चला। उक्त जांच  में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा ने दिनांक 18-09-2017 को आदेश पारित किया कि खसरा नंबर 319/3 मैं अनाधीकृत बिना सक्षम आदेश के भू स्वामी हल्कू लोधी दर्ज किया गया अतः खसरा नंबर 319 में की गई हल्कू लोधी की फर्जी पेश की आदेशविहीन है तथा इसको हटाया जाने का आदेश पारित किया जाता है। तथा यह आदेश किया जाता है
तहसीलदार बड़ामलहरा उपरोक्त विषयो में संबंधित कार्यवाही करें ।
हल्का पटवारी की सूची प्रस्तुत करें। तथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत करे
उक्त शिकायत के जबाब में हल्कू लोधी ने लिखित जबाब दिया कि महेश लोधी के पिता मेरे सगे भाई है। पूर्व में हम भाई भाई शामिल सरीक रहते थे खसरा नंबर 319/3 का पट्टा मेरे बड़े भाई लचुआ लोधी के पास था जिनकी मौत हो चुकी है वह पट्टा अब महेश लोधी के कब्जे मैं है जो महेश लोधी मांगने से दे नही रहा है वही मेरा जमीन का सबूत था।

पट्टा हासिल करने के लिए किया गया अपहरण।

 आरोपियों ने फर्जी जमीन को हासिल करने के लिए घटना दिनांक  27-1-2019 रात्रि करीब 12 बजे महेश लोधी पिता लछुआ लोधी निवासी सिमारो अपने खेत पर सोया हुआ था उक्त समय पर हरदास ,भगवंदास ,महेंद्र आये और जगाकर कट्टे की नोंक पर दूल्हादेव हार में बने एक सुनसान घर में ले गए वहां पर महेश से उक्त विवादित जमीन का पट्टा मांगा गया।
 पट्टा न देने पर पहले से मौजूद खुमान तथा हीरालाल ने बारी बारी से बाएं हाथ की दो उंगलीया काट दी।
उंगलिया कटने पर आरोपियों को समझ में आया में आया महेश के पास पट्टा नही है
उक्त पट्टे की लगभग चार एकड़ जमीन के बदले 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। महेश ने डर के मारे फिरौती के लिया हां कह दिया बहा से भागने पर बड़ामलहरा अस्पताल में इलाज करवाकर थाना भगवा उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा क्रमांक 365 , 326, 323,34 धाराओ के अंतर्गत  मामला पंजीबद्ध कराया।
उक्त मामले में 22 दिनों के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फ़रियादी ने थाना से लेकर ग्रह मंत्रलाय तक के प्रत्येक कार्यालय में गुहार लगा ली है
लेकिन आज तक गिरफ्तारी नही हुई है।