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गुरुवार, 21 फ़रवरी 2019

नीलगाय को मारने वाले आरोपी को दो साल की सजा।

नीलगाय को मारने वाले आरोपी को दो साल की सजा।



संवाददाता कृष्णकांत दुबे की रिपोर्ट.....

छतरपुर। नीलगाय को मारने वाले आरोपी को सीजेएम की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सश्रम कैद के साथ 15 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को वनपरिक्षेत्र सहायक बसारी बीट गार्ड कर्री, बीट गार्ड  गठेवरा एवं समिति सुरक्षा श्रमिक कर्री को साथ लेकर जंगल गस्त कर रहे थे कि दोपहर को वन अमले को सूचना मिली कि महाराजगंज में नथुवा अहिरवार के कुआं पर नीलगाय का शिकार हो गया है, तत्काल सूचना के आधार पर नथुवा अहिरवार के कुआं पर पहुंचे तो वहां पर पाया गया कि कूरा अहिरवार पिता धरवा अहिरवार निवासी ग्राम महाराजगंज पोसट कर्री ने मृत नीलगाय के बच्चे का मांस बोरी में भर रहा था। मौके पर वन विभाग के द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया।
सीजेएम एमडी रजक की अदालत ने दी सजा - अभियोजन की ओर से एडीपीओ अमित मणि त्रिपाठी ने मामले के सबूत कोर्ट के सामने रखे। सीजेएम एमडी रजक ने फैसला दिया है कि अपराध की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुये कम से कम दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है इसलिए आरोपी कूरा अहिरवार को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 51 के आरोप में दो वर्ष की सश्रम कैद के साथ 15 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।