पत्नी से मारपीट करने पर एक साल की कठोर कैद।
जेएमएफसी, प्रीति मिश्रा की अदालत ने आरोपी को एक साल की कठोर कैद के साथ 500 रुपए के जुर्माना की सजा दी है।अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पीडिता का विवाह रामकिशोर से हुआ था विवाह के कुछ दिन बाद पति शराब पीकर पीडिता की मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा।
दिनांक 03 जून 2013 को सुबह 6 बजे जब वह अपने घर तरफ आ रही थी तो आरोपी पति ने कुंअे के पास लाठी डंडो से उसकी मारपीट की।
जिससे पीडिता को गंभीर चोटे आयी। अभियोजन की ओर से एडीपीओ पूजा गुप्ता ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रीति मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी रामकिशोर को धारा 325 में एक साल की कठोर कैद के साथ 500/- रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।