जिला कलेक्टर ने दो अपराधियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
//जिला ब्यूरो मनीष साहू के साथ विनय असाटी//
ब्यूरो दमोह। कलेक्टर नीरज कुमार ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।उन्होंने साकिन ग्राम करैया जोशी थाना हटा निवासी नोनेलाल पिता छोटेलाल पटैल उम्र 40 वर्ष तथा संजय वार्ड हटा निवासी लखन काछी पिता परम काछी उम्र 50 वर्ष को आगामी तीन माह (अर्थात 90 दिवस) की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु प्रतिबंधित किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट हटा के न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगे।
मंगलवार को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 01 अप्रैल 2019 को जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।