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रविवार, 12 मई 2019

छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपी को तीन साल की कठोर कैद।

छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपी को तीन साल की कठोर कैद।



लवकुशनगर(छतरपुर)। लवकुशनगर क्षेत्र में 13 साल की मासूम छात्रा को घर के अंदर अकेला पाकर छेड़छाड़ कर अश्लील हकरतें करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
 न्यायाधीश पीके सेन की कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की कठोर कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
     एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि कक्षा 8वीं में पढऩे वाली 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के माता-पिता घर पर नहीं थे। 30 अक्टूबर 2018 को वह घर पर अकेल थी। दोहपर करीब 3 बजे खेरा गांव का रहने वाला भोला अनुरागी छात्रा के घर के अंदर आ गया और अंदर से दरवाजा की सांकर लगा ली और छात्रा का हाथ पकड़कर भोला अश्लील हरकते करने लगा। छात्रा चिल्लाई और सांकर खोलकर घर के बाहर आ गई। शोर सुनकर छात्रा के पिता और अन्य आ गए। भोला ने धमकी दी कि यदि रिपोर्ट की तो वह कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर अलग कर देगा। छात्रा ने जुझारनगर थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी भोला को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश पीके सेन की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी भोला को आईपीसी की धारा 452 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में तीन-तीन साल की कठोर कैद के साथ पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।