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शुक्रवार, 2 अगस्त 2019

एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर लगेगा जुर्माना।

एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर लगेगा जुर्माना।


ब्यूरो नेटवर्क। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया।
 संशोधन विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के कठोर प्रावधान करते हुए जुर्माना की रकम कई गुना बढ़ा दी गई है। नाबालिग वाहन चालते पाए जाने पर संरक्षक माता या पिता को तीन साल के लिए जेल तक भेजा जा सकता है।
सरकारी कर्मचारी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करे तो दो गुना जुर्माना लगाया जाएगा। एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 इसके साथ ही मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए तक फाइन देना होगा। फिलहाल यह महज 1000 रुपए है।