कलेक्टर ने एक अपराधी को जिला-बदर करने का लिया निर्णय।
//नरेंद्र अहिरवार//
एजेंसी दमोह। आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन पर म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत साकिन ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात निवासी सुनील पिता दम्मू ऊर्फ दामोदर रजक उम्र 30 वर्ष को जिले की भौगोलिक सीमा से आगामी 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है तथा आदेशित किया है कि आदेश प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने के साथ अपने आचरण में सुधार करे। इनके विरूद्ध कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह जिला बदर की कार्यवाही की गई है।जिला बदर के इस आदेश में कहा गया है आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनाँक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। यह आदेश 02 दिसम्बर 19 को जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।