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रविवार, 22 मार्च 2020

जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को बंद रखने के आदेश

   न कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। पूरे जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। आदेश 21 मार्च से 23 मार्च तक लागू रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध, सब्जी, अनाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय एवं अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णतः बंद रहेंगी।
आमजनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 21 मार्च 2020 को जारी किया गया है।