ब्यूरो छतरपुर। छतरपुर एसडीएम श्री अविनाश रावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत अनुविभाग के नगरीय क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
इसके फलस्वरूप अब धार्मिक स्थानों पर पुजारी, इमाम अथवा पादरी सहित अधिकतम 5 सहयोगी ही उपस्थित हो सकेंगे। इनके द्वारा ही पूजा, नमाज अदा करने और प्रार्थना सभा के कार्य संपादित कराए जाएंगे। अन्य धार्मिक कार्यों के लिए श्रद्धालुओ का पहुंचना प्रतिबंधित रहेगा।