ब्यूरो छतरपुर। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया ने इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि घटना दिनांक 02/06/2016 को शाम के समय ग्राम घूरा में कुआं पर फरियादिया सीमा एवं उसके पति कल्लू पटेल के साथ आरोपीगण दुर्जन पटेल, हरिशंकर पटेल और हरिचरन उर्फ हरिश्चन्द्र पटेल ने मिलकर उनकी लाठी-डण्डो से मारपीट की जिससे उसे हाथ एवं पैर में चोटे आयी थी एवं उसके पति को सिर में चोटे आयी थी आरोपीगण उसे एवं उसके पति को गालियां दे रहे थे एवं जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उक्त मामले में थाना बमीठा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। कल्लू की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर होना लेख होने से मामले में धारा 325 भादवि बढ़ाई गयी तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
अभियेाजन की ओर से एडीपीओ किशोरीलाल प्रजापति ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनंद बागरी राजनगर, छतरपुर के न्यायालय ने आरोपीगण दुर्जन पटेल, हरिशंकर पटेल और हरिश्चंद्र पटेल को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 325/34 में 03-03 माह कठोर कैद एवं 500-500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियेाजन की ओर से एडीपीओ किशोरीलाल प्रजापति ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनंद बागरी राजनगर, छतरपुर के न्यायालय ने आरोपीगण दुर्जन पटेल, हरिशंकर पटेल और हरिश्चंद्र पटेल को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 325/34 में 03-03 माह कठोर कैद एवं 500-500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।