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सोमवार, 21 मार्च 2022

छतरपुर। राशन दुकान में अनियमितता के कारण समिति प्रबंधक एवं विक्रेता पर दर्ज हुई FIR


कलेक्टर के निर्देश पर हुई एफआईआर

//रूपेश जैन//

ब्यूरो छतरपुर। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा पात्रतानुसार शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण करने एवं लापरवाही बरतने वालो पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में शासकीय उचित मूल्य राशन सिंगरामपुर दुकान के प्रबंधक अनवर खान एवं विक्रेता हरदेव सिंह पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (3)(7) के तहत बाजना थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी बड़ामलहरा श्री सुगंध जैन ने बताया कि पात्रतानुसार राशन नही मिलने एवं दुकान बंद होने संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायकर्ताओं के समक्ष राशन दुकान सिंगरामपुर का निरीक्षण किया गया तो उस दौरान दुकान बंद पाई गई। तभी तत्काल प्रबंधक और विक्रेता को बुलाकर दुकान खुलवाकर भौतिक सत्यापन भी किया गया। जिसमें राशन भण्डार की ऑनलाइन स्टॉक से जांच करने में अंतर पाया गया एवं स्टॉक रजिस्टर भी नही पाया गया तथा राशन वितरण में गंभीर अनियमितता पाई गई। जो कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 103, 104, 11 सहित दुकान को जारी प्राधिकार पत्रों की शर्तों का उल्लंघन है। जिसके आधार पर प्रबंधक एवं विक्रेता पर थाना बाजना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।