नेटवर्क छतरपुर। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा थाना गौरिहार में रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 08.08.16 को वह दीर्धशंका करने खेत की तरफ गई थी और वापस आते समय 12 बजे के करीब जब वह रामविशाल के खेत पर पहुंची वैसे ही अभियुक्त लख्खू उर्फ महेश्वरीदीन राजपूत लाठी लिये आया जमीन पर लेटने के लिये कहने लगा, जब उसने लेटने से मना किया तब अभियुक्त ने उसके पैर में दो लाठी मारी, जब वह गिर पड़ी, तो उसके सीने के उपर बैठकर उसके सोने एवं चांदी के जेबरात जबरन उतार लिया तथा एक पर्श जिसमें दो हजार रूपये थे जबरन छीन लिया। पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास के लोग व पीड़िता के परिजन मौके पर आ गये तो अभियुक्त वहां से भागकर रंजीत के घर में घुस गया पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त से कहा की वह लूटे हुये जेबरात उन्हे दे दे तभी आरोपी विष्णु राजपूत वहा आया तब अभियुक्त ने जैबरात व पर्श विष्णु राजपूत को दिये और विष्णु राजपूत वहा से भाग गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में अभियोजन की ओर डीपीओ प्रवेश अहिरवार द्वारा सभी गवाह व सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उपेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी एक्ट) जिला छतरपुर द्वारा मामले के आरोपी लख्खु उर्फ महेश्वरीदीन राजपूत को भादवि की धारा 354 क(1) में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामले में अभियोजन की ओर डीपीओ प्रवेश अहिरवार द्वारा सभी गवाह व सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उपेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी एक्ट) जिला छतरपुर द्वारा मामले के आरोपी लख्खु उर्फ महेश्वरीदीन राजपूत को भादवि की धारा 354 क(1) में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।