नेटवर्क जबलपुर। 4 जनवरी की रात अंधमुख वायपास के ब्रिज के नीचे शहडोल निवासी मेडिकल कॉलेज की छात्रा को एक्सीडेंट कर बेहरमी से 50 मीटर तक घसीटते हुए ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर को आखिरकार पुलिस ने रायपुर छत्तीसगढ़ से दबोच लिया। इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या एवं साक्ष्य छुपाने की धारा बढ़ाई भी गई है।
उल्लेखनीय है कि 4 जनवरी को एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही रूबी ठाकुर निवासी शहडोल एवं सौरभ ओझा निवासी रीवा की खाना खाने ढाबे जा रहे थे। इसी दौरान अंधमुख वायपास के ब्रिज के नीचे भेड़ाधाट तरफ से आ रहे एक ट्रक के चालक ने तेज गति लापरवाही से चलाते हुए सौरभ ओझा की मोटर सायकल में टक्कर मार दिया था।
जिससे सौरभ एवं रूबी ठाकुर दोनों मोटर सायकल सहित गिर गए थे। रूबी ट्रक के पहिये के नीचे दब कर कुछ दूर तक घिसट गयी थी। रूबी के कमर के नीचे एवं सौरभ को हाथ पैर में चोटें आईं थीं। वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया था। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुए अज्ञात ट्रक की पतासाजी करते हुए ट्रक चालक की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया था। जिसके बाद टीमेें गठित कर पतासाजी के लिए लगायी गयी।थाना प्रभारी गढा एवं क्राईम ब्रान्च की टीम द्वारा नागपुर रोड , रायपुर रोड , भेडाघाट रोड भोपाल रोड , कटनी रोड एवं घटना स्थल के पास के अन्य रोड मे लगे सीसीटीव्ही कैमरो के फुटेज खंगाले गये। पतासाजी पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 11 जी.बी. 5876 ट्रक का रायपुर जाना ज्ञात हुआ।
रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर ट्रक मालिक के सम्बंध में पतासाजी करते हुए आरोपी ट्रक चालक की तलाश हेतु दिनांक 05.01.23 को रायपुर छत्तीसगढ़ एक टीम रवाना की गई । टीम द्वारा तलाश करते हुए ट्रक चालक अस्जद खान एवं ट्रक हेल्पर आदिल खान को टीसीआई गोडाउन के पास से दिनांक 06.01.23 को अभिरक्षा मे लिया गया एवं ट्रक के सम्बंध में पूछताछ करने पर ट्रक को रायपुर बिलासपुर बाईपास मे अंग्रेजी शराब दुकान के पास खडा करना बताया।दोनो की निशादेही पर रायपुर बिलासपुर बाईपास पर खडे ट्रक क्र आर.जे. 11 जी.बी. 5876 जप्त करते हुय थाना आमानाका रायपुर मे सुरक्षार्थ खडा किया गया तथा आरोपियों को रात्रि मे थाना गढा लाया गया।
पूछताछ करने पर ट्रक हेैल्पर आदिल खान द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.01.23 को जबलपुर से पहले ढाबा मे खाना खाने के बाद ड्रायवर अस्जद खान ने उसे ट्रक चलाने के लिये दे दिया था। जब यह ट्रक चलाकर अंधमूक बाईपास नागपुर रोड पर आया उसी समय ड्रायवर साईड मे कोई मोटर साईकल साईड से टकरा गई यह समझ आने पर कि कोई गाडी ट्रक के नीचे आ गई है। उसने घबराहट मे डर के कारण गाडी और तेज रफ्तार से नागपुर रोड में बढा दिया और रायपुर रोड मे आ गया।बाद में सुबह जंगल मे एक नाले के पास ट्रक के पहिये मे लगे दाग धब्बे धोकर साफ किया तथा ट्रक मे लदा पर्चून रायपुर पहुँचकर टीसीआई की गौदाम मे खाली करके रायपुर बिलासपुर रोड मे शराब दुकान के पास खडा कर दिया था ।प्रकरण में ड्रायवर द्वारा यह जानते हुए कि ट्रक हेल्पर आदिल खान के पास गाडी चलाने का लायसेन्स नही है और न ही उसे ड्रायविंग का कार्य अच्छे से आता है गाडी चलाने देना गैर इरादतन हत्या का पाया जाने एवं ट्रक को साफ कर सबूत मिटाया जाना पाये जाने पर प्रकरण मे धारा 304,201 भ.द.वि एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का ईजाफा किया गया। दोनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । जप्त ट्रक डीजल न होने एवं ड्रायवर न होने के कारण थाना आमानाका रायपुर मे सुरक्षार्थ खडा किया गया है।