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शनिवार, 2 सितंबर 2023

छतरपुर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अब्दुल समीर पर हुई कार्यवाई।

नेटवर्क छतरपुर। जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर  संदीप जी.आर. ने पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर के प्रतिवेदन पर 1 सितंबर 2023 से आरोपी अब्दुल समीर उर्फ भैया काटर पिता अब्दुल सत्तार उम्र 42 वर्ष निवासी बेनीगंज मोहल्ला, परिहार गन हाउस के पास छतरपुर पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

जिला मजिस्ट्रेट श्री जी.आर. ने लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरूद्ध किया है।  उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) तथा म.प्र. शासन गृह विभाग (सी- अनुभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित आदेश के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अब्दुल समीर उर्फ भैया काटर पिता अब्दुल सत्तार, उम्र 42 वर्ष को 03 (तीन) माह के लिये निरूद्ध किया गया है तथा आदेशानुसार कोतवाली थाने पुलिस द्वारा आदेश की तामीली कराई गई और आरोपी को छतरपुर जिला जेल में भेजा गया।