//विन्द्रावन विश्वकर्मा//
नेटवर्क छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर एसडीएम गौरिहार द्वारा हल्का पटवारी रामनाथ कोंदर को किसान से पैसे लेते का वीडियो सामने आने पर निलंबित कर दिया। वीडियो प्रथम दृष्टया सही व प्रामाणिक प्रतीत हुआ है। श्री कोंदर पटवारी का यह कृत्य लोक सेवक के आचारण के विपरीत, अमार्यादित स्वेच्छारिता एवं गंभीर कदाचरण का परिचायक होने से म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1), (2), (3) के तहत दण्डनीय है। उक्त कृत्य के लिये श्री कोंदर को कारण बताओ नोटिस किया गया किन्तु श्री कोंदर द्वारा कोई संतोषजनक जबाब पेश नहीं किया गया। उक्त कदाचरण के कारण सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 9 के अनतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबिन अवधि इनका मुख्यालय कार्यालय तहसील गौरिहार नियत किया गया है।