Translate

रविवार, 7 अक्टूबर 2018

 कड़ाई से होगा अचार संहिता का पालन 


छतरपुर| जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री रमेश भंडारी ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि ,आज दिनांक 6/ 10/ 2018 से पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है।
जिसमें सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंध रहेगे , रात 10:00 बजे के बाद कोई भी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगा । जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये गए है ,शास्त्रों को अपने संबंधित थाने में जमा करना होगा । वहीं पुलिस अधीक्षक एसपी विनीत खन्ना ने बताया कि इस बार अगर कोई भी व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों को लूटता है ,जो मुकदमा कायम किया जाता था ,इस बार उसके ऊपर लूट का भी मुकदमा कायम किया जाएगा । वही ढाबों और अन्य जगह शराब सप्लाई पर भी नजर रखी जा रही है| अगर कोई  ऐसा करता पाया गया तो उसके ऊपर नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है ,जो भी व्यक्ति चार या पांच की संख्या से ज्यादा हुजूम बनाकर खड़ा होता है ,तो उसके ऊपर भी कार्यवाही का प्रावधान है , कोई नेता धार्मिक स्थल से किसी भी तरीके की चुनाव संबंधी प्रक्रिया संचालित नहीं कर सकता है ।ना ही कहीं पर धर्म विशेष के नाम पर वोट मांग सकता है ।अगर कोई प्रत्याशी यह करते पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। जिले में संपत्ति विरूपण का काम भी तेजी से किया जा रहा है । आपराधिक प्रवत्ति के लोगो पर पुलिस की पैनी नजर होगी , ऐसे लोगो का जिला बदर भी किया गया है।

शस्त्र लाइसेंस निलंबित


मीडिया को जारी वार्ता में कलेक्टर श्री रमेश भंडारी ने कहा की सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं तो वह अपने संबंधित थानों में शस्त्र जमा कराएं|