मतदाता परिचय-पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा।
भोपाल| भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार तथा लोकतांन्त्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने एवं मतदाताओ के द्वारा विभिन्न दस्तावेजो के आधार पर जैसे पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों तथा विधायकों को जारी सरकारी पहचान-पत्र और राज्य एवं केन्द्र के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य पब्ल्कि लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र के आधार पर 28 नवम्बर को मतदान किया जा सकेगा।
इसी के साथ बुंदेलखंड प्रेजेंट न्यूज़ आप सभी से यह अपील करता है कि अपना मतदान अवश्य करें क्योंकि यह आपका अधिकार है।
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