हमला करने वाले आरोपियों को हुई कठोर कैद।
//अक्षय जैन//
बड़ामलहरा(छतरपुर)। कुल्हाडी एवं डंडो से मारपीट करने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायिक दण्डाधिकारी बडामलहरा संजय सिंह धाकड़ की अदालत ने आरोपीगण ग्यादीन एवं प्रभू को दोषी पाते हुये 1-1 साल की कठोर कैद तथा 1000-1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी दुर्गेश ने थाना बड़ामलहरा आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि घटना दिनांक 13 नवंबर 2014 को शाम 07:00 बजे जब वह अपने घर, खेत से वापिस आया तो घर के सामने आरोपी उसके दादा ग्यादीन व चचेरा भाई प्रभू मिले, जो उससे बोले कि उसके पिता ने जो खेत बेचा है।उसके रूपये उन्हें भी चाहिये उसने रुपये देने से मना किया क्यों कि बिक्रीत जमीन में उन दोनों का हक नहीं है, तब आरोपी ग्यादीन बुरी-बुरी गालियां देने लगा और एक डंडा उसको मारा।
फिर आरोपी प्रभू अहिरवार एवं ग्यादीन ने एक कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी जिससे खून निकलने लगा। चिल्लाने पर घर के और लोग आ गये जिन्होंने उसको बचाया।
आरोपीगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो बच गया अबकी बार जान से मार देंगे। उक्त सूचना के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध थाना बड़ामलहरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ प्रज्ञेश मिश्रा ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, संजय सिंह धाकड़ की कोर्ट ने आरोपीगण ग्यादीन एवं प्रभू अहिरवार को दोषी पाते हुये, धारा 324/34 भादवि में 1-1 साल की कठोर कैद एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।