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बुधवार, 6 मई 2020

छतरपुर। रोजगार-मूलक सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी हुआ आदेश...आपदा प्रबंधन समूह द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।



 नेटवर्क छतरपुर। भारत सरकार गृह विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में गत दिवस सम्पन्न हुई जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचारोपरांत आमजन की रोजगारमूलक सुविधाओं को देखते हुए लिए गए निर्णयों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 17 मई तक लॉकडाउन घोषित करते हुए भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत लॉकडाउन अवधि में निम्नलिखित प्रतिबंधित कार्य और सेवाओं के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है।

●  05 मई से निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त।

1. दूध की दुकानें खुलने का समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा।
2. शहरी क्षेत्र में फल-सब्जी, किराना, जनरल स्टोर, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रीकल, ऑटोपार्टस एवं कृषि संबंधित दुकानें एक दिन छोड़कर खोली जाएंगी अर्थात उक्त सभी दुकानें 7, 9, 11, 13, 15, 17 मई को प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खोली जाएँगी।
3. शहरी क्षेत्र में फल-सब्जी, किराना, जनरल स्टोर की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें जैसे कपड़ा, हार्डवेयर, फर्नीचर, बर्तन, सर्राफा, फुटवेयर, भवन निर्माण साम्रगी आदि दुकानें एक दिन छोड़कर खोली जाएंगी अर्थात उक्त सभी दुकानें 6, 8, 10, 12, 14, 16 मई को प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खोली जाएँगी।
4. सभी शासकीय कार्यालय, कार्यालयीन समय व दिवसों में शुरू किये जायेंगे।
5. केवल जिला छतरपुर की राजस्व सीमाओं के भीतर निवास करने वाले परिवारों की शादी समारोह में वर एवं वधु पक्ष के 10-10 (अधिकतम 20) व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।
6. पंचर की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी।
7. समस्त प्रकार के उद्योग-धन्धे, कारखाने एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा।
8. विभागीय एवं प्रायवेट अपूर्ण भवन, मनरेगा कार्य, तेंदू पत्ता संग्रहण एवं अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे।
9. शहरी गलियों, कॉलोनी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा।
10. चाय की दुकान एवं हाथ ठेला में बिकने वाली खाद्य सामग्री जैसे चाट-समौसा, गन्ने का रस आदि की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। समस्त खाद्य सामग्री के वितरण हेतु डिस्पोजेबल प्लेट/दौने/ग्लास आदि का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।
11. नाई की दुकान एवं सैलून के संचालक उपयोग में आने वाले उपकरण सेनेटाईज रखेंगे एवं प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः सेनेटाईज या साबुन के घोल में साफ करने के बाद ही दोबारा उपयोग करेंगे। इसी के साथ नाई एवं सैलून संचालकों को मास्क का प्रयोग एवं हाथों का सेनेटाईज करते रहना होगा। इन दुकानों पर आने वाले ग्राहक अपने साथ स्वयं का कपड़ा लेकर आएंगे अथवा नाई की दुकान का कोई भी कपड़ा उपयोग नहीं करेंगे। उक्त दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएंगी।

●  यह 20 सेवाएं/गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित।

1. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पर्यटन एवं तीर्थ स्थल।
2. सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम जिन में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो।
3. शाम 06 बजे से प्रातः 10 बजे तक किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति बगैर अनुमति के एकत्र होना।
4. बिना मास्क लगाये किसी व्यक्ति का घर से निकलना।
5. समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस।
6. सभी सामाजिक और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, अन्य एकत्रीकरण।
(अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोडकर)
7. मैरिज गार्डन, ऑंडिटोरियम एंव सिनेमा घर/सिनेमा हॉंल/मल्टी प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्पलैक्स।
8. आगामी 17 मई 2020 तक ऐसे विवाह समारोह जिनमें जिले की सीमा से बाहर आना-जाना हो।
9. नदी तटों एवं तालाबों पर सामूहिक स्नान।
10. जिले के शहरी/ग्रामीण समस्त साप्ताहिक हाट बाजार।
11. कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति।
12. जिले की राजस्व सीमाओं के बाहर से आने वाली सार्वजनिक परिवहन हेतु बसों/टेक्सियों आदि का अवागमन। (एमएचए द्वारा अनुमत्य वाहनों को छोड़कर)
13. चिकित्सीय कारणों या इन दिषा-निर्देषों के तहत अनुमत गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर-जिला और अंतर-राज्य आवागमन।
14. अंतिम संस्कार में बीस से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना।
15. गुटखा, तम्बाकू, पान-मसाला आदि का विक्रय एवं ब्युटीपार्लर, स्पा, मसाज सेंटर की दुकानें खोलना।
16. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना।
17. होटल, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, फूड जोन, चौपाटी, हॉकर्स आदि का संचालन।
18. चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के अलावा 02 व्यक्तियों एवं दो पहिया वाहन में साथी का बैठाना।
19. शहरी क्षेत्रों में मॉल/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मेगा मार्ट का खोलना।
20. शीट क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक सवारियों का बैठाकर सार्वजनिक वाहन संचालन।

●  लॉंक-डाउन के दौरान इन 13 शर्तों का करना होगा पालन।

1. जहॉं से समान आदि क्रय किया जाना है वहां पर लाईन में लगे हुये व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखी जाये।
2. सभी शासकीय-अशासकीय कार्यालयों आदि व्यावसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने या सेनेटाईजर का उपयोग करने के उपरान्त ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जाये।
3. 60 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति घर से बाहर न निकलें। उक्त व्यक्तियों को केवल अत्यन्त अपरिहार्य स्थिति (सामान्य रूप से स्वास्थ्य गत कारण के लिये) में ही घर से बाहर निकलेने की अनुमति होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर म.प्र. जन स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के तहत आदेश जारी किये गये है, उन आदेशों का पालन छतरपुर जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित रहकर प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में तीन माह की सजा और जुर्माना किया जा सकता है।
5. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होम क्वारेंटाइन का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उस का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर धारा 269 आईपीसी धारा 270 आईपीसी तथा 271 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जावेगा।
6. मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी/स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगरपालिका के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य होगा।
7. सोशल मीडिया पर अनावश्यक/असत्य/अपुष्ट भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा, यह भी की जिन लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है, उनके नाम/तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा।
8. अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिम्मेदार होंगे।
9. अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उलघंन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
10. ऐसे प्रत्येक स्थान/संस्थान जहां लोग/मजदूर आकर कार्य करते हैं उन्हें मास्क लगाकर कार्य करना होगा तथा संस्थान/दुकान मालिक द्वारा सेनेटाईजर की व्यवस्था भी करना होगी।
11. सभी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. सभी संस्थान/दुकान मालिक को स्वयं एवं वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों/मजदूरों आदि का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।
13. भ्रमण का कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि को अपनी-अपनी नगर पालिकाओं से मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पहचान पत्र जारी कराना होगा।
उक्त आदेश जिले के समस्त तहसीलों में लागू होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।