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मंगलवार, 11 अगस्त 2020

छतरपुर। शासकीय ओबीसी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास अस्थाई जेल घोषित....छात्रावास के 15 कमरों को खाली कराया गया।



नेटवर्क छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने जेल विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में म.प्र. महामारी अधिनियम 2005 यथा संशोधित 2020 की धारा 65 के तहत जेल में निरूद्ध बंदियों में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से शहर में अस्थाई जेल घोषित की है। 

संक्रमित बंदियों को पृथक रखने के लिए नगर पालिका परिषद छतरपुर अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, गणेश मंदिर के पास को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहण किया जाकर अस्थाई जेल बनाया गया है। 

अस्थाई जेल में सभी प्रकार की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, सी.सी.टी.व्ही. कैमरे, वॉकी-टॉकी, सुरक्षा उपकरण, बिजली, पानी, भोजन इत्यादि की व्यवस्था अधीक्षक जिला जेल द्वारा की जाएगी, जबकि सभी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती पुलिस अधीक्षक छतरपुर करेंगे। सीएमएचओ अस्थाई जेल में चिकित्सा सुविधा व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार होंगे।