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सोमवार, 28 जून 2021

बड़ामलहरा। विवाह एवं उत्सव में अब नहीं होगा हर्ष फायर।

//अक्षय जैन//

बड़ामलहरा(छतरपुर)। आज थाना परिसर में नगर में संचालित विवाह घर , डीजे, टेंट हाउस के संचालक एवं ढोल नगाड़े बालों के बीच मीटिंग आयोजित की गई जिसमें सभी विवाह घर के संचालकों को थाना प्रभारी जगत पाल सिंह के द्वारा हिदायत दी गई है कि धारा 144 भ.द.वि. के तहत विवाह के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा लाइसेंस धारी बंदूक या गैर लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो संबंधित व्यक्ति के साथ साथ विवाह घर के संचालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही साथ सभी विवाह संचालकों को विवाह घर के बाहर एक बैनर के माध्यम से यह लिखवाना होगा की विवाह घर में किसी प्रकार का हर्ष फायर करना एवं हथियार लहराना गैर कानूनी है और इस मीटिंग में थाना प्रभारी जगतपाल सिंह एसआई अमित मिश्रा एएसआई रमा प्रसाद लिटोरिया ,भान सिंह घोष, अरविंद आहिरवार रूद्र प्रताप सिंह के अलावा नगर के सभी विवाह का संचालक डीजे ढोल नगाड़ा वाले एवं टेंट हाउस संचालक  एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।