//आशीष चौरसिया//
बक्सवाहा/भोपाल प्रतिनिधि। बक्सवाहा में हीरा खदान के लिए लाखों पेड़ काटने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए पेड़ों की कटाई किये जाने पर रोक लगा दी है. साथ ही मध्यप्रदेश के मुख्य वनसंरक्षक को आदेश दिया है कि वे देखें कि कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए।
अतः वन विभाग की अनुमति आवश्यक है. एवं कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में प्रदत्त गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए इसके तहत एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया जाए।
तथा आदेश में याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक कागजात और याचिका की कॉपी अनावेदकों को प्रस्तुत करें।
एवं मामले में पार्टी बनाए गए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वन विभाग और हीरा खदान का ठेका लेने वाली निजी कंपनी 4 सप्ताह मैं जवाब प्रस्तुत करें।
अतः इस प्रकार अगली सुनवाई 27 अगस्त 2021 को तय की गई है।
उपर्युक्त खबर का सम्मलित सारांश दैनिक भास्कर से लिया गया है।