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मंगलवार, 5 दिसंबर 2023

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ विवादित ब्यानबाजी को लेकर...MP हाईकोर्ट ने दिये यह निर्देश...जानिए पूरी खबर।

 

(फ़ाइल फोटो:- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री)

नेटवर्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने Facebook, Twitter, YouTube व Electronic Media को निर्देश कि वे आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिपण्णी रोकें एवं हटाएं।

जानकारी के अनुसार याचिका क्रमांक WP 29667/23  पर सुनवाई करते न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की कोर्ट ने यह आदेश 04 को जारी किए हैं। 

इस मामले में हुई सुनवाई

बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की विवादित टिप्पणी के कंटेंट्स वायरल किए जा रहे थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए है। दरअसल आरडी प्रजापति ने कहा था कि अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी मां की दूध पिया है तो मेरा भूत उतार कर दिखाए। इस दौरान उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि धीरेंद्र शास्त्री ने उनके उपर हमला कराया था। ये बयान उन्होंने दिल्ली में आयोजित ओबीसी महासभा में करीब 10 महीने पहले दिया था।

न्यायालय ने निर्देशित किया है कि जो टिप्पणी आरडी प्रजापति एवं अन्य के द्वारा की गई है। उसे ये channel तत्काल हटायें।

याचिकाकर्ता रणजीत पटेल जो कि शास्त्री के अनुयायी है कि याचिका में अधिवक्ता पंकज दुबे एवं अक्षय खंडेलवाल द्वारा स्कन्द पुराण गुरु गीता एवं तैत्रेय उपनिषद् के भाग का सहारा लिया है।

(फ़ाइल फोटो:- हाईकोर्ट)